फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   case on 2 in gangster act

गैंग के सरगना समेत दो लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

Sat, 04 Sep 2021 11:39 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Sep 2021 11:39 PM IST
विज्ञापन
case on 2 in gangster act
गैंग के सरगना समेत दो लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
विज्ञापन

चोरी, मारपीट एवं महिलाओं के खिलाफ संगठित रूप से करते हैं अपराध
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। कोतवाली पुलिस ने चोरी, मारपीट एवं महिलाओं के प्रति अपराध संगठित रूप से कारित करने वाले गैंग के सरगना समेत दो लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।

कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि बघौली क्षेत्र में वांछितों की गिरफ्तार के लिए सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ गए थे। जहां पता चला कि शातिर अपराधी रंगीलाल कुहार उर्फ रंगू निवासी बाहिलपार का एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह है। गैंग का लीडर रंगी लाल कुहार उर्फ रंगू है। इसके गैंग का सदस्य हरिकेश निवासी गुल्हरिया कोतवाली है। गैंग का सरगना रंगीलाल कुहार उर्फ रंगू अपने एवं गैंग के सदस्यों के आर्थिक-भौतिक लाभ के लिए अपराध करता है। गैंग के सरगना एवं उसके सदस्य संपत्ति की चोरी, मारपीट एवं महिला के प्रति अपराध संगठित रूप से कारित करता है। इनके आपराधिक कृत्यों से समाज में भय व्याप्त है। अभियुक्तों के प्रभाव के कारण कोई भी सामान्य व्यक्ति इनके खिलाफ पुलिस को सूचना देने का साहस नहीं करता है। इसके अलावा कोर्ट में गवाही देने को भी कोई तैयार नहीं होता है। गैंग का सरगना रंगीलाल कुहार उर्फ रंगू अपने गैंग के सदस्य हरिकेश के साथ मिल कर कोतवाली क्षेत्र में कई अपराध किया गया है। इन अभियुक्तों का समाज में स्वतंत्र एवं स्वछंद रहना जनहित में नहीं है। इनके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed