फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Case in dispute between Patidars on the orders of the court

Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर पटीदारों में विवाद में केस

Thu, 19 Sep 2024 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 19 Sep 2024 11:19 PM IST
विज्ञापन
Case in dispute between Patidars on the orders of the court
- बखिरा क्षेत्र के भैसमथान गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बखिरा। भैसमथान गांव निवासी दो पक्षों के मध्य डेढ़ माह पूर्व हुए विवाद में पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया था। एसपी कार्यालय में भी पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़ित पक्ष ने न्यायालय से गुहार लगाई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी पक्ष के चार लोगों पर केस दर्ज किया है।
रामशंकर पांडेय पुत्र दयाशंकर ने बताया 25 जुलाई को सुबह 9:30 बजे उसके पटीदार लवकुश पांडेय अन्य तीन लोगों समेत उसके सहन पर चढ़ गए। लवकुश ने हाथ में कुल्हाड़ी ली थी। अन्य लोग भी लोहे का रॉड, लाठी, डंडा लेकर उसे गाली देने लगे। पूछने पर विरोधियों ने उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए घर में भागने पर विपक्षी भी घर में घुसकर उसे मारने लगे। लवकुश ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर दिया। विरोधियो ने घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त कर दिया।
विज्ञापन

घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी के प्रभाव में आकर उसके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया था, जबकि उसे डांटकर भगा दिया गया। उसने 31 जुलाई को एसपी से भी घटना की शिकायत की थी, लेकिन विरोधियों पर कार्रवाई नही हुई। न्यायालय के आदेश पर बखिरा पुलिस ने लवकुश पांडेय, दुर्गावती देवी, वीरेंद्र व गुड़िया के खिलाफ केस दर्ज किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed