फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   case found against four people

एक ही परिवार के चार लोगों पर जालसाजी का केस दर्ज

Sat, 19 Dec 2020 09:26 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Dec 2020 09:26 PM IST
विज्ञापन
case found against four people
एक ही परिवार के चार लोगों पर जालसाजी का केस दर्ज
विज्ञापन

- महुली थाना क्षेत्र के धोबखरा के रहने वाले हैं आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा। महुली थाना क्षेत्र के ग्राम नाथनगर निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि धोबखरा गांव निवासी पिता, बेटा ने परिजनों के सहयोग से अधिक पैसा लेकर उसको कम भूमि बैनामा कर दिया। उलाहना देने पर पिटाई कर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर विश्वास हनन, जालसाजी व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को दी गई तहरीर में गोरखपुर जिला के गीडा थाना क्षेत्र के ग्राम टड़वा माफी निवासी तथा हाल मुकाम नाथनगर निवासी संगीता देवी पत्नी अजय कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व धोबखरा निवासी राममणि पांडेय से भूमि खरीदी थी। जिसका सौदा चार लाख 55 हजार रुपया में तय हुआ था। जिसके एवज में मौके पर 55 हजार रुपये नकद एडवांस के रुप में दिया था। शेष राशि चार लाख राममणि के बैंक खाते में खाते से ट्रांसफर किया गया था। महिला संगीता देवी का आरोप है कि तय भूमि मौके पर कम मिली। जिसके कारण अधिक पैसा लेकर राममणि ने उसे कम भूमि दिया। इसकी शिकायत लेकर वह जब राममणि के घर पहुंची। तो वह भड़क गए। गाली देते हुए उसे व उसके परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया। महिला संगीता की तहरीर पर पुलिस राममणि, विंदेश्वरी पाण्डेय, खुशी व गौरव के खिलाफ विश्वाश हनन, जालसाजी व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। एसओ प्रदीप सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed