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Sant Kabir Nagar News: सोेशल मीडिया पर सीएम योगी का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर केस
Fri, 26 Sep 2025 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 26 Sep 2025 01:59 AM IST
सार
धर्मसिंहवा में सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे बाद केस दर्ज किया। आरोपी को पहले शांतिभंग में जेल भेजा गया था। मामले से जनभावना आहत हुई।
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विस्तार
धर्मसिंहवा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक तस्बीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के मामले में स्थानीय पुलिस ने 24 घंटे बाद वादी से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने फ़ौरी तरीके से आरोपी को शांतिभंग में पाबंद कर एसडीएम न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।
गत 23 सितंबर को सोशल मीडिया पर नगर पंचायत धर्मसिंहवा निवासी एक युवक के अकाउंट से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किया गया था। जिसे देखने के बाद विश्व हिंदू महासंघ के जिला मंत्री आलोक राय ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मुकामी पुलिस द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट डाल दिया। इसी ग्रुप में आलोक राय ने लिखित तहरीर भी डाल रखी थी।
पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को ही हिरासत में लेकर शांतिभंग में पाबंद करते हुए एसडीएम न्यायालय मेंहदावल भेज दिया। वहां पर उसकी जमानत की कार्रवाई पूर्ण न होने के कारण जेल भेज दिया गया। आलोक राय ने बताया कि थानाध्यक्ष ने दूसरे दिन बुधवार को तहरीर मांगा जिस पर आरोपी अजहरुद्दीन के खिलाफ जन भावना को ठेस पहुंचाने, माहौल बिगाड़ने की धाराओं में केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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गत 23 सितंबर को सोशल मीडिया पर नगर पंचायत धर्मसिंहवा निवासी एक युवक के अकाउंट से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किया गया था। जिसे देखने के बाद विश्व हिंदू महासंघ के जिला मंत्री आलोक राय ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मुकामी पुलिस द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट डाल दिया। इसी ग्रुप में आलोक राय ने लिखित तहरीर भी डाल रखी थी।
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पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को ही हिरासत में लेकर शांतिभंग में पाबंद करते हुए एसडीएम न्यायालय मेंहदावल भेज दिया। वहां पर उसकी जमानत की कार्रवाई पूर्ण न होने के कारण जेल भेज दिया गया। आलोक राय ने बताया कि थानाध्यक्ष ने दूसरे दिन बुधवार को तहरीर मांगा जिस पर आरोपी अजहरुद्दीन के खिलाफ जन भावना को ठेस पहुंचाने, माहौल बिगाड़ने की धाराओं में केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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