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पूर्व प्रमुख सांथा के विरुद्ध धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज
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पूर्व प्रमुख सांथा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
- प्रमुख पद पर आसीन रहते हुए वृद्धा पेंशन लेने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बखिरा। सोमवार को सांथा की ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बखिरा थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।
अलाउद्दीन पुत्र शराफुद्दीन निवासी खजूरी थाना बखिरा ने बताया कि 18-3- 2011 से 17-3- 2016 तक खजूरी गांव निवासिनी श्रीमती सहरुन्निशा पत्नी रमजान अली क्षेत्र पंचायत सांथा की ब्लॉक प्रमुख थी। पद पर रहते हुए वह निर्वाचित प्रमुख का मानदेय शासन से प्राप्त करती रहीं। आरोप है कि प्रमुख द्वारा तथ्य छिपाकर वृद्धा पेंशन भी पूरे कार्यकाल में प्राप्त किया गया। इस संबंध में तबस्सिर हुसैन पुत्र मोहम्मद याहिया खान निवासी पसाई संतकबीरनगर द्वारा जन सूचना के तहत जानकारी मांगने पर समाज कल्याण अधिकारी संतकबीरनगर द्वारा जानकारी दी गई कि सहरून्निशा के पूर्वाचल ग्रामीण बैंक धर्मसिंहवा के खाते में 30-11 2009 से 20-4-2016 तक 21,600 रुपये की धनराशि बतौर पेंशन प्राप्त किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रमुख का मानदेय लेने के साथ ही तथ्यों को छिपाकर छल कपट धोखाधड़ी करके गरीबों के लिए संचालित विद्यवा पेंशन की प्राप्त धनराशि अनुचित व नियम विरुद्ध है। इसे लेकर कई बार उच्च अधिकारियों व थाने पर शिकायत किया गया किन्तु कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि प्रमुख द्वारा सरकारी धन को गलत ढंग से हड़प लिया गया। पीड़ित ने थाने से न्याय मिलने पर न्यायालय में गुहार लगाई। कोर्ट ने 28 जून 2019 को मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। एसओ सुधीर सिंह ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सांथा सहरुन्निशा के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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- प्रमुख पद पर आसीन रहते हुए वृद्धा पेंशन लेने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बखिरा। सोमवार को सांथा की ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बखिरा थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।
अलाउद्दीन पुत्र शराफुद्दीन निवासी खजूरी थाना बखिरा ने बताया कि 18-3- 2011 से 17-3- 2016 तक खजूरी गांव निवासिनी श्रीमती सहरुन्निशा पत्नी रमजान अली क्षेत्र पंचायत सांथा की ब्लॉक प्रमुख थी। पद पर रहते हुए वह निर्वाचित प्रमुख का मानदेय शासन से प्राप्त करती रहीं। आरोप है कि प्रमुख द्वारा तथ्य छिपाकर वृद्धा पेंशन भी पूरे कार्यकाल में प्राप्त किया गया। इस संबंध में तबस्सिर हुसैन पुत्र मोहम्मद याहिया खान निवासी पसाई संतकबीरनगर द्वारा जन सूचना के तहत जानकारी मांगने पर समाज कल्याण अधिकारी संतकबीरनगर द्वारा जानकारी दी गई कि सहरून्निशा के पूर्वाचल ग्रामीण बैंक धर्मसिंहवा के खाते में 30-11 2009 से 20-4-2016 तक 21,600 रुपये की धनराशि बतौर पेंशन प्राप्त किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रमुख का मानदेय लेने के साथ ही तथ्यों को छिपाकर छल कपट धोखाधड़ी करके गरीबों के लिए संचालित विद्यवा पेंशन की प्राप्त धनराशि अनुचित व नियम विरुद्ध है। इसे लेकर कई बार उच्च अधिकारियों व थाने पर शिकायत किया गया किन्तु कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि प्रमुख द्वारा सरकारी धन को गलत ढंग से हड़प लिया गया। पीड़ित ने थाने से न्याय मिलने पर न्यायालय में गुहार लगाई। कोर्ट ने 28 जून 2019 को मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। एसओ सुधीर सिंह ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सांथा सहरुन्निशा के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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