फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Brother and sister accused of kidnapping acquitted

Sant Kabir Nagar News: अपहरण के आरोपी भाई बहन दोष मुक्त

Tue, 20 Feb 2024 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 20 Feb 2024 11:40 PM IST
विज्ञापन
Brother and sister accused of kidnapping acquitted
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी बनाए गए सगे भाई-बहन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सर्वजीत चौधरी ने बताया कि थाना महुली अंतर्गत ग्राम के पीड़िता के पिता ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पड़ोसी ने उसकी लड़की जो कक्षा 10 में पढ़ रही है तथा नाबालिग है को बहला फुसलाकर चार मई, 2013 को शाम को भगा ले गया। परिवार के लोग इन दोनों को खोजते रहे लेकिन अब तक नहीं मिले। सूचना के आधार पर थाना महुली में केस दर्ज हुआ और विवेचक ने विवेचना के उपरांत दोनों आरोपी सगे भाई-बहन के विरुद्ध वादी मुकदमा की लड़की को आपराधिक साजिश कर बहला फुसलाकर भगा ले जाने अपहरण कर जान से मारने की धमकी के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

कोर्ट में दोनों भाई-बहनों ने आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की। अभियोजन ने नौ गवाहों की गवाही कराई। साथ ही 10 दस्तावेज साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के उपरांत थाना महुली अंतर्गत ग्राम के दोनों आरोपियों सगे भाई-बहन को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed