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जेल के अंदर प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए : जनपद न्यायाधीश

Thu, 27 Jun 2024 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 27 Jun 2024 11:47 PM IST
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Banned material should not be allowed inside the jail: District Judge
- जनपद न्यायाधीश, डीएम व एसपी ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का किया निरीक्षण
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संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा, डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बृहस्पतिवार को संयुक्त रुप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए।
अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान हास्पिटल, बैरक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन जांच की। इस दौरान कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। कारागार कर्मियों को निर्देशित किया कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए। समस्त कार्रवाईयों का निर्वहन पूर्ण से सही तरीके से करें। जेल परिसर की साफ-सफाई आदि के संबंध में कारागार कर्मियों को निर्देशित किया।
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निरीक्षण के दौरान कारागार अधीक्षक राजेश कुमार राय, जेलर आरके सिंह, उप कारापाल नयन कमल, हरकेश गौड़, राजकुमार गौतम, चिकित्साधिकारी डॉ. वरुणेश दुबे आदि उपस्थित रहे।
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