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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के आरोपियों को मिली जमानत
Sun, 07 Jan 2024 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 07 Jan 2024 12:38 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट जितेंद्र सिंह की कोर्ट ने घर में मारने पीटने, हत्या का प्रयास, एससीएसटी एक्ट के मामले में सुनवाई के बाद दो आरोपियों को जमानत दे दी है।
आरोपी के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया थाना दुधारा के ग्राम गंगौली निवासी इबादुल्लाह उर्फ बाबू तथा मोहम्मद नसीम अहमद पर आरोप है कि 19 सितंबर की शाम मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर जमानत दे दी।
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संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट जितेंद्र सिंह की कोर्ट ने घर में मारने पीटने, हत्या का प्रयास, एससीएसटी एक्ट के मामले में सुनवाई के बाद दो आरोपियों को जमानत दे दी है।
आरोपी के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया थाना दुधारा के ग्राम गंगौली निवासी इबादुल्लाह उर्फ बाबू तथा मोहम्मद नसीम अहमद पर आरोप है कि 19 सितंबर की शाम मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर जमानत दे दी।
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