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आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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स्कूल गई छात्रा का अपहरण करने और दुष्कर्म का है आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। मेंहदावल थाना क्षेत्र की एक किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण करने और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला जज ने खारिज कर दी है।
दरअसल, 13 जुलाई क्षेत्र के एक गांव की किशोरी गायब हो गई थी। उसके पिता ने आरोप लगाया था कि स्कूल के लिए निकली पुत्री को शादी का झांसा देकर ऋषिकेश ने अपहृत कर बेटी से दुष्कर्म किया है। केस दर्जकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को अभियुक्त की तरफ से अपर जिला जज राकेश पांडेय की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई और तर्क दिया गया कि जिस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है वह आरोप गलत है और उसने लड़की से शादी कर ली है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का विरोध किए और तर्क दिया कि अंक पत्र और चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है। अभियुक्त ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। अपर जिला जज राकेश पांडेय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त ऋषिकेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। मेंहदावल थाना क्षेत्र की एक किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण करने और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला जज ने खारिज कर दी है।
दरअसल, 13 जुलाई क्षेत्र के एक गांव की किशोरी गायब हो गई थी। उसके पिता ने आरोप लगाया था कि स्कूल के लिए निकली पुत्री को शादी का झांसा देकर ऋषिकेश ने अपहृत कर बेटी से दुष्कर्म किया है। केस दर्जकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को अभियुक्त की तरफ से अपर जिला जज राकेश पांडेय की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई और तर्क दिया गया कि जिस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है वह आरोप गलत है और उसने लड़की से शादी कर ली है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का विरोध किए और तर्क दिया कि अंक पत्र और चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है। अभियुक्त ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। अपर जिला जज राकेश पांडेय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त ऋषिकेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।