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Sant Kabir Nagar News: हत्यारोपी पति और ससुर की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 01 Aug 2025 11:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 01 Aug 2025 11:22 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय प्रभारी सत्र न्याायधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति व ससुर की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के सुबाष निवासी ग्राम कोल्हुलकड़ा ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी लड़की नीतू की शादी चार साल पहले ग्राम गोरयाभार थाना खलीलाबाद के राकेश के साथ हुई थी। शादी होने के उपरांत उनसे दहेज की मांग हुई। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण उनकी बेटी नीतू को उसके ससुराल वाले जलाकर मारने की कोशिश किए। जिसमें रामसूरत, राकेश तथा उनकी चचेरी भाभी शामिल थी। यह घटना 12 मई 2025 की रात में हुई।
उनकी बेटी मेडिकल काॅलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी पति राकेश और ससुर रामसूरत ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के सुबाष निवासी ग्राम कोल्हुलकड़ा ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी लड़की नीतू की शादी चार साल पहले ग्राम गोरयाभार थाना खलीलाबाद के राकेश के साथ हुई थी। शादी होने के उपरांत उनसे दहेज की मांग हुई। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण उनकी बेटी नीतू को उसके ससुराल वाले जलाकर मारने की कोशिश किए। जिसमें रामसूरत, राकेश तथा उनकी चचेरी भाभी शामिल थी। यह घटना 12 मई 2025 की रात में हुई।
उनकी बेटी मेडिकल काॅलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी पति राकेश और ससुर रामसूरत ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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