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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Sat, 11 Jan 2025 02:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 11 Jan 2025 02:36 PM IST
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Bail of the accused of kidnapping and raping a minor cancelled.
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के आरोपी शैलेष कुमार की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
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थाना महुली अंतर्गत ग्राम निवासी पीड़ित नानी ने थाना महुली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नातिन जन्म से उसके घर रह रही थी। उसके गांव के कोटेदार का 20 वर्षीय लड़का 10 नवंबर को उसकी 16 वर्षीय नतिनी को बहला फुसलाकर ले गया। साथ में बीस हजार रुपया नगद व दो थान जेवर भी लेकर गई। तहरीर के आधार पर थाना महुली में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध वादिनी मुकदमा की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने तथा पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने मामले में पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी शैलेष कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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