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Sant Kabir Nagar News: यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत निरस्त

Fri, 20 Feb 2026 12:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 12:03 AM IST
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Bail of accused of sexual assault cancelled
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण करने करने के आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए।
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पीड़िता ने 17 दिसंबर 2025 को थाना महुली में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी लड़की ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती है। 10 दिसंबर 2025 को वह साइकिल से स्कूल गई रास्ते में आरोपी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने कहा कि हाई स्कूल की प्रमाण पत्र के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है। इस वजह से पीड़िता की सहमति या असहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है। जमानत खारिज होने योग्य है। 10 जनवरी से आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। अदालत ने तथ्यों का अवलोकन करने और पीड़िता के बयानव अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम निवासी आरोपी अरविंद की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए।
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