फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bail of accused appearing in place of someone else in police recruitment exam cancelled.

Sant Kabir Nagar News: पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे आरोपी की जमानत रद्द

Sat, 16 Mar 2024 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 16 Mar 2024 12:27 AM IST
विज्ञापन
Bail of accused appearing in place of someone else in police recruitment exam cancelled.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले व दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा में कंट्रोल रूम लखनऊ से परीक्षा केंद्र पर सूचना मिली कि संजय कुमार परीक्षा दे रहा है जो फर्जी है। सूचना पर 18 फरवरी को द्वितीय पाली के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जब अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व फोटो आधार कार्ड मिलान किया गया तो मिलान नहीं हुआ तब उसका बायोमेट्रिक टीम जांच किया गया तो उस पर भी मिलान न होने पर संबंधित अभ्यर्थी से पूछताछ किया गया।
विज्ञापन

उसने बताया कि उसका नाम सौरभ शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी ग्राम खैरा थाना हवेली जिला मुंगेर बिहार का रहने वाला है। वह संजय कुमार पुत्र रमाशंकर के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। उसने यह भी बताया कि राजीव निवासी खड़कपुर थाना हवेली खड़कपुर जिला मुंगेर के कहने पर 2 लाख में संजय कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। कुछ पैसा उसके मोबाइल फोन पर प्राप्त भी हो गया था। वह खलीलाबाद जाकर परीक्षा केंद्र भुजैनी विद्यालय गया। इस मामले में थाना कोतवाली में केस दर्ज हुआ। आरोपी सौरभ शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट ने आरोपी सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार शर्मा साकिन खैरा थाना हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर बिहार का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed