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जालसाजी में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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जालसाजी में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने बैंक से ठगी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की शाखा खलीलाबाद के प्रबंधक मोहम्मद खालिद ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया। आरोप लगाया कि उनके बैंक में साहिब मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का सारा लेनदेन होता है। 12 अगस्त 2021 को एक फोन कॉल आया। ट्रू कॉलर पर गगनदीप सिंह लिखा था, जो साहिब मोटर्स के डॉयरेक्टर हैं और एक चेक नंबर भेजा, जो एचडीएफसी बैंक का था। फोन करने वाले ने बताया कि अपने खाते से एक्सिस बैंक के खाता संख्या, जिसके खाता धारक का नाम सरोज कुमार दास है, उनके नाम 9,80,080 रुपये ट्रांसफर कर दें। फोन करने वाले व्यक्ति के नंबर पर फोन करने पर बताया कि वह अभी खलीलाबाद तहसील में है, रजिस्ट्री करा रहे हैं। बैंक आकर अभी चेक दे देंगे। साहिब मोटर्स के डायरेक्टर गगनदीप सिंह उनकी शाखा में अच्छे लेन-देन करते थे तथा पूर्व में भी कई बार फोन से पैसे का आदान-प्रदान किया गया था। इसलिए बताए गए खाता नंबर में 980080 रुपये ट्रांसफर कर दिया गया। पुन: उसी मोबाइल नंबर से फोन आया कि पैसा अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। दूसरे खाते में 7,90,700 ट्रांसफर कर दें। संदेह होने पर सिंह साहिब मोटर्स के डायरेक्टर गगनदीप सिंह के पिता प्रीतपाल सिंह से बात करने पर जानकारी हुई कि उनके और डायरेक्टर गगनदीप सिंह के जरिए किसी प्रकार का कोई फोन नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई लेन-देन के लिए ही बताया गया है। फ्रॉड की जानकारी होने पर थाना खलीलाबाद में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोतवाली पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी अजय भारती व अनुज शर्मा जिला गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इन दोनों आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने बैंक से ठगी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की शाखा खलीलाबाद के प्रबंधक मोहम्मद खालिद ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया। आरोप लगाया कि उनके बैंक में साहिब मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का सारा लेनदेन होता है। 12 अगस्त 2021 को एक फोन कॉल आया। ट्रू कॉलर पर गगनदीप सिंह लिखा था, जो साहिब मोटर्स के डॉयरेक्टर हैं और एक चेक नंबर भेजा, जो एचडीएफसी बैंक का था। फोन करने वाले ने बताया कि अपने खाते से एक्सिस बैंक के खाता संख्या, जिसके खाता धारक का नाम सरोज कुमार दास है, उनके नाम 9,80,080 रुपये ट्रांसफर कर दें। फोन करने वाले व्यक्ति के नंबर पर फोन करने पर बताया कि वह अभी खलीलाबाद तहसील में है, रजिस्ट्री करा रहे हैं। बैंक आकर अभी चेक दे देंगे। साहिब मोटर्स के डायरेक्टर गगनदीप सिंह उनकी शाखा में अच्छे लेन-देन करते थे तथा पूर्व में भी कई बार फोन से पैसे का आदान-प्रदान किया गया था। इसलिए बताए गए खाता नंबर में 980080 रुपये ट्रांसफर कर दिया गया। पुन: उसी मोबाइल नंबर से फोन आया कि पैसा अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। दूसरे खाते में 7,90,700 ट्रांसफर कर दें। संदेह होने पर सिंह साहिब मोटर्स के डायरेक्टर गगनदीप सिंह के पिता प्रीतपाल सिंह से बात करने पर जानकारी हुई कि उनके और डायरेक्टर गगनदीप सिंह के जरिए किसी प्रकार का कोई फोन नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई लेन-देन के लिए ही बताया गया है। फ्रॉड की जानकारी होने पर थाना खलीलाबाद में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोतवाली पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी अजय भारती व अनुज शर्मा जिला गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इन दोनों आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।