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Sant Kabir Nagar News: सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 24 Oct 2023 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 24 Oct 2023 12:46 AM IST
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Bail application of two accused of gang rape rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने घर में घुसकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पिता ने कोतवाली में तहरीर दी। कहा कि वह एक कंपनी में काम करता है। 13 अगस्त को नौ बजे रात में ड्यूटी चला गया था। घर पर उसकी वृद्ध मां और दो बच्चे तथा नाबालिग बेटी सो रही थी। रात में उसके घर के बगल के दो आरोपी छत के रास्ते से जीने से होकर उसके घर में घुस आए तथा चाकू सटाकर उसके बेटी के साथ छेड़खानी की। धमकी दी कि शोर मचाओगी तो तुम्हारे छोटे भाई को मार देंगे। आवाज सुनकर उसकी मां जग गई और छत पर जाकर शोर मचाया। उसके पट्टीदार व अन्य लोगों को देखकर आरोपी भागने में सफल हो गए तथा एक आरोपी घर के कमरे में घुस गया और अंदर से कुंडी बंद कर दी। 112 नंबर की गाड़ी बुलाने पर आई थी। हम लोग समझे कि घर में चोरी करने की नीयत से घुसा होगा। इसलिए हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं कराई। पांच सितंबर की शाम को उसकी बेटी घर के बाहर घास काट रही थी। उसी दौरान एक आरोपी उसकी बेटी से बात कर रहा था। उसने बेटी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहा कि आरोपी ने उसे मिलने के लिए 8:00 बजे रात में बंसवारी में बुलाया और धमकी दी कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। उसकी बेटी लज्जा के कारण से सारी बात नहीं बताई। पीड़ित पिता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना में साक्ष्य के आधार पर घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी की ओर से जमानत का विरोध किया। बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान और मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कथन किया कि 13 अगस्त को रात 11 बजे दोनों आरोपी छत के रास्ते उसके घर में घुस गए। एक आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और दूसरे ने हाथ-पैर पकड़ लिए। एक आरोपी ने चाकू दिखाया और उसे छत पर ले गए, वहां अंधेरा था, लेकिन वह आरोपी की आवाज को पहचान गई। वह उसे धमकी दिए कि उसकी फोटो व वीडियो वायरल कर देगे। उसे एक महीने पहले से धमकी दे रहा थे। छत पर ले जाकर दोनों आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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