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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Fri, 26 Sep 2025 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 26 Sep 2025 01:59 AM IST
सार

संतकबीरनगर में पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिव कुमार यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया।

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Bail application of rape accused rejected

विस्तार

संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी शिव कुमार यादव की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।
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पीड़िता की मां ने थाना बखिरा पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 5 सितंबर 2025 को समय लगभग एक बजे उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। संवाद
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