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Sant Kabir Nagar News: नकदी व जेवर लूटने के दो आरोपी 26 साल बाद दोषमुक्तट
Fri, 03 Jan 2025 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 03 Jan 2025 11:37 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने लूट के मामले में आरोपी बनाए गए विनोद वर्मा और रमेश यादव को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए 26 साल बाद दोषमुक्त कर दिया। दोनों आरोपियों पर आरोप था कि झोले में रखे जेवर और नकद कट्टा दिखाकर लूट लिए थे। धनघटा थाना अंतर्गत ग्राम घोरांग निवासी ओम प्रकाश वर्मा ने दो अप्रैल 1998 को प्रार्थना पत्र दिया कि वह डिहवा बाजार से घर जा रहे थे कि रास्ते में जेखौटा गांव के पोखरे के उत्तर मोड़ पर मोटर साइकिल पर तीन लोग आए और उन्हें रोककर कट्टा दिखाकर झोले में रखा जेवर और नकद पांच हजार रुपये, जेवर कीमत लगभग चालीस हजार रुपये छीन लिए।
थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी विनोद कुमार वर्मा व रमेश के विरुद्ध लूट की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित। कोर्ट में दोनों आरोपियों ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।
अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया तथा चार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने अभियोजन कथानक को दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्णतः साबित करने में असफल रहा। आरोपी विनोद कुमार वर्मा निवासी घोरांग थाना धनघटा व रमेश यादव निवासी धमचिया थाना बेलघाट जिला गोरखपुर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।ौ
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थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी विनोद कुमार वर्मा व रमेश के विरुद्ध लूट की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित। कोर्ट में दोनों आरोपियों ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।
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अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया तथा चार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने अभियोजन कथानक को दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्णतः साबित करने में असफल रहा। आरोपी विनोद कुमार वर्मा निवासी घोरांग थाना धनघटा व रमेश यादव निवासी धमचिया थाना बेलघाट जिला गोरखपुर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।ौ
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