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Sant Kabir Nagar News: बहू की हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी निरस्त
Thu, 05 Sep 2024 04:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 05 Sep 2024 04:09 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने बहू की हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
खलीलाबाद क्षेत्र के मरवटिया निवासी रामचंद्र के अनुसार बेटी सुधा की शादी 27 अप्रैल वर्ष 2023 को खलीलाबाद क्षेत्र के बगहिया निवासी मनदीप से की थी। आरोप लगाया कि बेटी जब विदा होकर ससुराल गई तो कम दहेज लाने के कारण उसके पति मनदीप, जेठ तथा सास फूला देवी प्रताड़ित करती थी। 16 जून को उसकी लड़की को जान से मार कर कमरे में पंखे के सहारे फांसी पर लटका दिए। मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना की गई।
आरोपी सास फूला देवी की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी सास फूला देवी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने बहू की हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
खलीलाबाद क्षेत्र के मरवटिया निवासी रामचंद्र के अनुसार बेटी सुधा की शादी 27 अप्रैल वर्ष 2023 को खलीलाबाद क्षेत्र के बगहिया निवासी मनदीप से की थी। आरोप लगाया कि बेटी जब विदा होकर ससुराल गई तो कम दहेज लाने के कारण उसके पति मनदीप, जेठ तथा सास फूला देवी प्रताड़ित करती थी। 16 जून को उसकी लड़की को जान से मार कर कमरे में पंखे के सहारे फांसी पर लटका दिए। मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना की गई।
आरोपी सास फूला देवी की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी सास फूला देवी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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