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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी निरस्त

Fri, 03 Jan 2025 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 03 Jan 2025 11:52 PM IST
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Bail application of mother-in-law accused of dowry murder canceled
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी सास बिंदलावती की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। दुधारा थाना अंतर्गत आटा कला निवासी मुकेश कुमार यादव ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन का विवाह भरवलिया बुधन निवासी विजय यादव से 11 जनवरी 2022 को हुआ था। शादी में वह अपनी सामर्थ के अनुसार उपहार स्वरूप काफी सामान दिए थे। जब उनकी बहन विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसके पति विजय यादव ससुर राम सुमेर यादव, सास बिंदलावती दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। 26 नवंबर 2024 की रात उनकी बहन को पति विजय यादव और सास ने हत्या करके फंदे पर लटका दिया। आरोपी सास विंदलावती देवी ने सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कहा कि वह बेगुनाह वो बेकसूर है। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भरवालिया बुधन निवासी आरोपी सास विंदलावती की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।
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