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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी पति व ससुर की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 09 Jan 2025 11:16 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 09 Jan 2025 11:16 PM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने दहेज के लिए हत्या कर शव फंदे पर लटकाने के मामले में आरोपी पति और ससुर की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
दुधारा थाना अंतर्गत आटा कला निवासी मुकेश कुमार यादव (मृतका दुर्गावती के भाई) ने थाना दुधारा में 26 नवंबर 2024 को प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन का विवाह भरवलिया बुधन निवासी विजय यादव से 11 जनवरी 2022 को हुआ था। शादी में वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप काफी सामान दिए थे। जब उनकी बहन विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसके पति विजय यादव ससुर राम सुमेर यादव, सास बिंदलावती दहेज में एक लाख रुपया मोटरसाइकिल की मांग करने लगे।
26 नवंबर की रात में उनकी बहन दुर्गावती की पति विजय यादव व सास ससुर ने हत्या करके फंदे पर लटका दिया। आरोपी पति विजय कुमार व ससुर राम सुमेर ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल कर कहा कि वह बेकसूर हैं उन्होंने दहेज नहीं मांगा न ही प्रताड़ित किया है।
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दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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दुधारा थाना अंतर्गत आटा कला निवासी मुकेश कुमार यादव (मृतका दुर्गावती के भाई) ने थाना दुधारा में 26 नवंबर 2024 को प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन का विवाह भरवलिया बुधन निवासी विजय यादव से 11 जनवरी 2022 को हुआ था। शादी में वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप काफी सामान दिए थे। जब उनकी बहन विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसके पति विजय यादव ससुर राम सुमेर यादव, सास बिंदलावती दहेज में एक लाख रुपया मोटरसाइकिल की मांग करने लगे।
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26 नवंबर की रात में उनकी बहन दुर्गावती की पति विजय यादव व सास ससुर ने हत्या करके फंदे पर लटका दिया। आरोपी पति विजय कुमार व ससुर राम सुमेर ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल कर कहा कि वह बेकसूर हैं उन्होंने दहेज नहीं मांगा न ही प्रताड़ित किया है।
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दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।