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Sant Kabir Nagar News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 19 Mar 2023 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 19 Mar 2023 12:28 AM IST
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Bail application of gang rape accused rejected
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि महुली क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव का रहने वाला आरोपी युवक ने अपने सहयोगी के साथ 27 जनवरी को उसकी बेटी को कहीं ले गया। विवेचना के बाद सहयोग करने वाले आरोपी पर षड्यंत्र करने, छेड़छाड़ का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान और अंवेषण किया। एकत्र साक्ष्य से संबंधित केस डायरी, चिकित्सकीय आख्या, पीड़िता की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किए गए।

समस्त अभिलेखों का परिशीलन अवलोकन से तथा पीड़िता के धारा 164 के बयान से सामूहिक दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी हुई। सहयोगी आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सह अभियुक्त के साथ मिलकर अवयस्क लड़की को उसके संरक्षण की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। पीड़िता के बयान में भी सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद
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