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Sant Kabir Nagar News: दहेज के हत्यारोपी ससुर की जमानत अर्जी निरस्त

Tue, 17 Feb 2026 12:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 12:09 AM IST
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Bail application of father-in-law accused of dowry murder rejected
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत कस्बा मगहर मोहल्ला अंजान शहीद निवासी वादी मुकदमा मोहम्मद आलम ने 13 नवंबर 2025 को कोतवाली पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया था कि उसकी पुत्री ईरम आलम का निकाह जनवरी 2025 में थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत कस्बा मगहर मोहल्ला के अंजान शहीद निवासी सरफराज आलम उर्फ गोलू के साथ हुआ था। ससुराल जाने के बाद ईरम के पति सरफराज आलम उर्फ गोलू, ससुर मोहम्मद उमर, सास, जेठ, ननद दहेज में 10 लख रुपये बुलेट मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग कर रहे थे।
मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर ईरम ने 12 नवंबर 2025 को आत्महत्या कर ली। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी मोहम्मद उमर ससुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। इसका विरोध करते हुए वादी मुकदमा के अधिवक्ता ने कहा कि ईरम ने मरने से पहले एक खत लिखा, जिसमें ससुराल के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
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सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने पक्षों की दलील सुन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ससुर मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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