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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द
Sun, 22 Dec 2024 11:15 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 22 Dec 2024 11:15 PM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने दहेज हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। कोतवाली खलीलाबाद में शंकर प्रसाद ने तहरीर दिया कि वह पुत्री सुधा की शादी 11 मई 2022 को हेमंत यादव उर्फ भोला यादव निवासी खुटवा थाना बखिरा के साथ किए थे। ससुराल में पति, ससुर, सास, ननद दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर बेटी की हत्या लुधियाना में कर दिए। इस मामले में कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ।
सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम खुटवा निवासी आरोपी पति हेमंत यादव उर्फ भोला यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम खुटवा निवासी आरोपी पति हेमंत यादव उर्फ भोला यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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