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Sant Kabir Nagar News: गोली मारने व छेड़खानी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 13 Apr 2024 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 13 Apr 2024 11:58 PM IST
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Bail application of accused of shooting and molestation rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने किशोरी को चार पहिया गाड़ी से अपहरण कर पिस्टल से गोली मारने, छेड़छाड़ करने के आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश उर्फ टीटू गुप्ता ने बताया कि पीड़ित के पिता ने थाना धनघटा में तहरीर दिया कि सात मार्च 2024 को नाबालिग पुत्री स्कूल से चौराहे पर बेटी कोचिंग पढ़ने जा रही थी कि रास्ते में महुली क्षेत्र का आरोपी एक अन्य सहयोगी के साथ चार पहिया गाड़ी से पहुंचे व उसकी बेटी जबरदस्ती पकड़ कर गाड़ी में बैठा लिए। विरोध करने पर आरोपी ने अवैध पिस्टल से गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी इधर-उधर घूमता रहा।
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पिता ने शक के आधार पर आरोपी के मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि उसने पुत्री को गोली मार दी है। थाना धनघटा में आरोपी के विरुद्ध किशोरी के अपहरण कर छेड़छाड़ करने, अवैध पिस्टल से जान से मारने का प्रयास करने व पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद थाना महुली के ग्राम के 25 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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