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Sant Kabir Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 06 Jul 2024 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 06 Jul 2024 02:28 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए राज किशोर उर्फ चिराग की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
थाना धनघटा में पीड़िता के पिता ने तहरीर दिया कि 26 मार्च को 14 वर्षीय लड़की को राजकिशोर रात आठ बजे जबरदस्ती ले जाकर गलत काम किया है। आरोपी पर केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वह बेगुनाह बेकसूर है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध कर जमानत खारिज करने की याचना की।
अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना धनघटा अंतर्गत आरोपी राज किशोर उर्फ चिराग की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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थाना धनघटा में पीड़िता के पिता ने तहरीर दिया कि 26 मार्च को 14 वर्षीय लड़की को राजकिशोर रात आठ बजे जबरदस्ती ले जाकर गलत काम किया है। आरोपी पर केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वह बेगुनाह बेकसूर है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध कर जमानत खारिज करने की याचना की।
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अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना धनघटा अंतर्गत आरोपी राज किशोर उर्फ चिराग की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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