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Sant Kabir Nagar News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Sat, 04 Jan 2025 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 04 Jan 2025 11:38 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोपी युवक की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।
घटना 26 अक्तूबर 2024 की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी थाना महुली अंतर्गत ग्राम का निवासी है। आरोपी उसे पांच वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरदस्ती संबंध बनाया। जब आरोपी के घर शादी की बात करने के लिए गए तो उसने शादी से इन्कार करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भागा दिया।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट में आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का आधार पर्याप्त नहीं होने पर थाना महुली अंतर्गत ग्राम निवासी आरोपी मोहित की जमानत प्रार्थना को निरस्त कर दिया।े
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घटना 26 अक्तूबर 2024 की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी थाना महुली अंतर्गत ग्राम का निवासी है। आरोपी उसे पांच वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरदस्ती संबंध बनाया। जब आरोपी के घर शादी की बात करने के लिए गए तो उसने शादी से इन्कार करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भागा दिया।
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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट में आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का आधार पर्याप्त नहीं होने पर थाना महुली अंतर्गत ग्राम निवासी आरोपी मोहित की जमानत प्रार्थना को निरस्त कर दिया।े
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