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Sant Kabir Nagar News: नौकरी दिलाने का झांसा देने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 02 Apr 2024 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 02 Apr 2024 11:40 PM IST
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Bail application of accused of promising to get job rejected
टीईटी पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की कोर्ट ने युवक को टीईटी पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7,50,000 रुपये लेने और फर्जी ज्वाॅइनिंग दिल्ली में कराए जाने के मामले में आरोपी मनोज चौरसिया का जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित अभिषेक पांडेय ने थाना मेंहदावल पुलिस को सूचना दी कि उसके ही गांव के आदर्श चौरसिया, अमित चौरसिया पुत्रगण पवनसुत चौरसिया व उनकी माता मालती देवी पत्नी पवन सुत चौरसिया ने पीड़ित को रेलवे में टीईटी पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर मामा आरोपी मनोज चौरसिया से मिलवाया और पीड़ित बेरोजगार युवक का मेडिकल कराकर फर्जी रूप से ज्वॉइनिंग लेटर दिया। आरोपी मनोज चौरसिया के विरुद्ध थाना मेंहदावल में पांच मामले और दर्ज हैं। आरोपी मनोज चौरसिया निवासी अयोध्या जोत बरगहपुर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज का जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने निरस्त कर दिया।
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