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Sant Kabir Nagar News: युवक को मारने के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द
Fri, 16 Aug 2024 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 16 Aug 2024 11:38 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने वादी के बेटे को मार कर बिडाहर घाट सरयू नदी में फेंकने के मामले में दो आरोपी चन्दन व विशाल उर्फ सत्यपाल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
विश्वंभर निवासी दुघरा कला थाना धनघटा ने तहरीर दिया कि 19 जुलाई को बेटा अभिषेक हैंसर बाजार गया था। शाम तक घर वापस नहीं आ या तो वह अपने लड़के को खोजने गया। पता चला की गांव के चंदन और विशाल के साथ दिखाई दिया था। आरोप लगाया कि उसे पूरी आशंका है कि उसके गांव के चंदन और विशाल ने मिलकर उसके लड़के को बहलाकर बिड़हर घाट सरयू नदी में मार कर फेंक दिए। धनघटा थाने में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में दोनों आरोपियों चंदन व विशाल उर्फ सत्यपाल ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम दुधरा कला निवासी चंदन व विशाल उर्फ सत्यपाल दोनों आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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विश्वंभर निवासी दुघरा कला थाना धनघटा ने तहरीर दिया कि 19 जुलाई को बेटा अभिषेक हैंसर बाजार गया था। शाम तक घर वापस नहीं आ या तो वह अपने लड़के को खोजने गया। पता चला की गांव के चंदन और विशाल के साथ दिखाई दिया था। आरोप लगाया कि उसे पूरी आशंका है कि उसके गांव के चंदन और विशाल ने मिलकर उसके लड़के को बहलाकर बिड़हर घाट सरयू नदी में मार कर फेंक दिए। धनघटा थाने में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में दोनों आरोपियों चंदन व विशाल उर्फ सत्यपाल ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम दुधरा कला निवासी चंदन व विशाल उर्फ सत्यपाल दोनों आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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