फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bail application of accused of gang rape of minor rejected

Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 04 Feb 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 04 Feb 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Bail application of accused of gang rape of minor rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी साहिल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन

थाना धनघटा क्षेत्र के पीड़ित पिता ने 10 अक्तूबर 2025 को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी दो नाबालिग पुत्रियों को आरोपी साहिल व एक अन्य शादी का झांसा देकर बहला फुसला ले गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 12 अक्तूबर 2025 को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी साहिल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी साहिल ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर साहिल का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed