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Sant Kabir Nagar News: नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त की आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 08 Dec 2023 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 08 Dec 2023 12:48 AM IST
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25 नवंबर को खलीलाबाद से बड़े पैमाने पर जब्त किया गया था नशीला पदार्थ
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय काशिफ शेख ने बृहस्पतिवार को अफीम, गांजा, स्मैक की खरीद फरोख्त की आरोपी महिला की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि 25 नवंबर 2023 को थानाध्यक्ष खलीलाबाद को जनपद में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ की बिक्री की सूचना मिली थी। उन्होंने क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद को इसकी जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से नशीला पाउडर, उसे पैक करने का सामान, स्मैक, अफीम, गांजा, नकद रुपये, मोबाइल फोन, डीएल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, एटीएम कार्ड, एक चार पहिया वाहन, नेपाल व ओमान की करेंसी, डालर इत्यादि बरामद किए गए। कोतवाली थाने में आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।
खलीलाबाद की रहने वाली आरोपी महिला ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी दाखिल की। उसका कहना था कि वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने तथा प्रपत्रों के अध्ययन, आरोपी के आपराधिक इतिहास तथा परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय काशिफ शेख ने बृहस्पतिवार को अफीम, गांजा, स्मैक की खरीद फरोख्त की आरोपी महिला की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि 25 नवंबर 2023 को थानाध्यक्ष खलीलाबाद को जनपद में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ की बिक्री की सूचना मिली थी। उन्होंने क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद को इसकी जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से नशीला पाउडर, उसे पैक करने का सामान, स्मैक, अफीम, गांजा, नकद रुपये, मोबाइल फोन, डीएल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, एटीएम कार्ड, एक चार पहिया वाहन, नेपाल व ओमान की करेंसी, डालर इत्यादि बरामद किए गए। कोतवाली थाने में आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।
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खलीलाबाद की रहने वाली आरोपी महिला ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी दाखिल की। उसका कहना था कि वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने तथा प्रपत्रों के अध्ययन, आरोपी के आपराधिक इतिहास तथा परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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