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Sant Kabir Nagar News: रजिस्टर खोलते ही पता चलेगा...गांव में किस तरह के हैं अपराधी

Wed, 13 Mar 2024 11:11 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 13 Mar 2024 11:11 PM IST
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As soon as you open the register, you will know what kind of criminals are there in the village.
- लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर रही रजिस्टर नंबर आठ काे अपडेट
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संवाद न्यूज एजेंसी
सेमरियावां। समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी गांव को पुलिस अपराध नियंत्रण की प्राथमिकता में शामिल कर रही है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसपी ने ग्राम अपराध रजिस्टर संख्या आठ को अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ग्राम अपराध रजिस्टर में गांव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना दर्ज की जाएगी। जिससे रजिस्टर खोलते ही गांव के अपराधियों की सारी कुंडली खुलकर सामने आ जाएगी। इससे पुलिस को चुनाव के दौरान गांव में रहने वाले आपराधिक तत्वों की निगरानी करने में आसानी होगी।
इसी को देखते हुए दुधारा थाना में रजिस्टर अपडेट किया जा रहा है। रजिस्टर को खंगाला जा रहा है। अपराधी व उसका ब्योरा दर्ज किया जा रहा है। एसओ पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि ग्राम अपराध रजिस्टर को नए सिरे से अपडेट किया जा रहा था। थाने के सभी बीट सिपाही के माध्यम से गांव से संबंधित सभी जरूरी सूचनाएं संकलित कर इसे रजिस्टर में दर्ज कराए जा रहे हैं। इससे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
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क्या होता है ग्राम अपराध रजिस्टर
ग्राम अपराध रजिस्टर पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण स्थायी रजिस्टर होता है। जब से थाना स्थापित हुआ है तब से थाना क्षेत्र के जितने राजस्व गांव होते हैं उनका अलग रजिस्टर बनाया जाता है। इस रजिस्टर संख्या आठ में गांव के हर अपराधी और अपराध का ब्योरा दर्ज होता है। जिस अपराधी का नाम इस रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, पुलिस उस पर कड़ी निगरानी रखती है।
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पांच भाग में दर्ज होती हैं सूचनाएं
इस रजिस्टर में राजस्व गांव से संबंधित सूचनाएं पांच भाग में दर्ज की जाती हैं। पहले भाग में गांव की आबादी, प्रमुख जातियां, जनप्रतिनिधि, प्रमुख स्थान, शस्त्रधारक, धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण संस्थान, मेला व बाजार लगने का विवरण दर्ज होता है। भाग दो में गांव की सीमा में होने वाले अपराध, अवैध शराब व जुए के अड्डे व भाग दो-ए में गांव के निवासी जिन्होंने बाहर अपराध किया है उनका विवरण रहता है। वहीं भाग तीन में सजायाफ्ता का विवरण, भाग चार में हत्या, लूट, डकैती जैसे महत्वपूर्ण अपराध और भाग पांच में हिस्ट्रीशीटर के नाम दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा सत्यापन में गांव में निवास करने वाले संपत्ति संबंधी अपराधी का ब्योरा दर्ज किया जाता है।
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