{"_id":"6738dc62cadc9bdb1704ebed","slug":"anticipatory-bail-application-of-three-accused-of-cow-slaughter-canceled-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-123911-2024-11-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: गोकशी के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: गोकशी के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त
Sat, 16 Nov 2024 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 16 Nov 2024 11:24 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे की कोर्ट ने गोकशी के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। दुधारा में वर्ष 2017 में तत्कालीन उप निरीक्षक श्याम कन्हैया दुबे व अन्य पुलिसकर्मी द्वारा ग्राम सालेपुर में चार राशि गोवंश बरामद किया था। मौके से घटना में शामिल आरोपी फरार हो गए थे।
मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी फखरे आलम उर्फ चुना, अल्ताफ रजा और नौशाद निवासी सालेहपुर थाना दुधारा ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी फखरे आलम उर्फ चुना, अल्ताफ रजा और नौशाद निवासी सालेहपुर थाना दुधारा ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
विज्ञापन