फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Advocates to boycott work till November 10

Sant Kabir Nagar News: 10 नवंबर तक कार्य बहिष्कार करेंगे अधिवक्ता

Sat, 25 Oct 2025 11:11 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 25 Oct 2025 11:11 PM IST
विज्ञापन
Advocates to boycott work till November 10
धनघटा। शनिवार को तहसील बार एसोसिएशन धनघटा की बैठक में 10 नवंबर तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने एसडीएम और तहसीलदार के कार्य पद्धति की निंदा करके उन पर मनमानी का आरोप लगाया।
विज्ञापन

बैठक में अधिवक्ता हनुमान प्रसाद चौधरी, लाल शरण सिंह, प्रेम नारायण मिश्र, दिलीप तिवारी, सुरेंद्र सिंह, विजयलाल श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सुनील पांडेय, सुनील राय ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद एसडीएम और तहसीलदार अपने काम में सुधार नहीं ला रहे हैं। छोटे-छोटे कार्यों को भी सिस्टम से करने की बात कहकर टाल देते हैं।
विज्ञापन

एसडीएम डॉ. सुनील कुमार के द्वारा 126, 135, 170 बीएनएसएस प्रकरण में अनावश्यक रूप से निर्दोष, निरपराध लोगों को पूर्ण जमानत दाखिल करने के बावजूद खतौनी सत्यापन का बहाना बनाकर जेल भेजा जा रहा है तथा जमानत रात्रि के 8:30 बजे तक रोका जा रहा है। तहसीलदार भी एसडीएम के नक्शे कदम पर चलते हुए छोटे-छोटे कार्यों को टाल देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं। तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसी सूरत में न्यायिक कार्य करना मुश्किल है। इस कारण अधिवक्ता 10 नवंबर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। दूसरी तरफ एसडीएम डॉ. सुनील कुमार का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अधिवक्ता साथियों से बात कर उनके समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed