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Sant Kabir Nagar News: बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर होगी कार्रवाई
Thu, 25 Jul 2024 03:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 25 Jul 2024 03:07 AM IST
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- बीएसए ने सभी बीईओ को भेजा पत्र
- सात दिन के अंदर कार्रवाई की देनी होगी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
सेमरियावां। जनपद में बिना मान्यता के संचालित प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बीएसए ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। सात दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून-2009 के तहत बिना मान्यता के कोई भी स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है न ही संचालित किया जा सकता है। स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक मिला है कि बड़ी संख्या में बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने इस फीडबैक के बाद सभी बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने और संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। बिना मान्यता या मान्यता निरस्त होने के बाद भी विद्यालय संचालित करने वाले संचालकों से दस हजार प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूलने को कहा गया है। बंद करने से पहले उन विद्यालयों के बच्चों को पड़ोसी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाए जाने के निर्देश दिए गए।
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इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने सभी बीईओ को जारी पत्र में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। बीएसए ने सात दिन के अंदर बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। सभी बीईओ को बंद कराए गए विद्यालय का नाम, अध्ययन कर रहे बच्चों की संख्या, बच्चों को निकट के किस विद्यालय में प्रवेश कराया गया, कितने अमान्य विद्यालय पर जुर्माना लगाया गया है, रिपोर्ट देना है।
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- सात दिन के अंदर कार्रवाई की देनी होगी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
सेमरियावां। जनपद में बिना मान्यता के संचालित प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बीएसए ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। सात दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून-2009 के तहत बिना मान्यता के कोई भी स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है न ही संचालित किया जा सकता है। स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक मिला है कि बड़ी संख्या में बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
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बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने इस फीडबैक के बाद सभी बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने और संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। बिना मान्यता या मान्यता निरस्त होने के बाद भी विद्यालय संचालित करने वाले संचालकों से दस हजार प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूलने को कहा गया है। बंद करने से पहले उन विद्यालयों के बच्चों को पड़ोसी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाए जाने के निर्देश दिए गए।
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इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने सभी बीईओ को जारी पत्र में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। बीएसए ने सात दिन के अंदर बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। सभी बीईओ को बंद कराए गए विद्यालय का नाम, अध्ययन कर रहे बच्चों की संख्या, बच्चों को निकट के किस विद्यालय में प्रवेश कराया गया, कितने अमान्य विद्यालय पर जुर्माना लगाया गया है, रिपोर्ट देना है।