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Sant Kabir Nagar News: मजदूर की हत्या का आरोपी बरी

Mon, 13 May 2024 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 13 May 2024 11:42 PM IST
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Accused of murder of laborer acquitted
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने मजदूर की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए छोटू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
अधिवक्ता प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि थाना महुली के ग्राम जमीरा निवासी बेचू राजभर ने 13 फरवरी 2020 को थाना महुली में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनका बेटा त्रिभुवन 11 फरवरी 2020 को समय करीब छह बजे घर से नित्य क्रिया के लिए गया था, रात में नहीं लौटा तो वह अपने बहू के साथ 12 फरवरी 2020 को थाना महुली पर गुमशुदगी दर्ज कराई। 13 फरवरी 2020 को सुबह बेटे त्रिभुवन का शव गांव के पश्चिम राम प्रताप चौधरी के खेत में पड़ा मिला। शक था कि लड़के की हत्या कर दी गई है। लड़के के सीने व गले पर चोट के निशान दिखाई थे।
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तहरीर के आधार पर थाना महुली में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी छोटू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा गुप्ता के विरुद्ध मजदूर की हत्या करने का आरोप पत्र विचरण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में हत्या के आरोपी बनाए गए छोटू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा गुप्ता ने न्यायालय में हत्या के आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने थाना महुली अंतर्गत ग्राम जमीरा निवासी छोटू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा गुप्ता के विरुद्ध हत्या का आरोप सिद्ध नहीं पाए जाने पर संदेह का लाभ देते हुए हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
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