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Sant Kabir Nagar News: जुआ खेलने के मामले में आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा

Tue, 11 Aug 2026 12:21 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 12:21 AM IST
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Accused in gambling case sentenced until the rising of the court.
संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र में जुआ खेलने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 100 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना न जमा करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस के अनुसार, 17 मई को उपनिरीक्षक सोभनाथ ने दुधारा क्षेत्र में जुआ खेलते समय मूडाडीहा बेग निवासी जुनैद अहमद को गिरफ्तार किया था। उसके पास से ताश के 52 पत्ते बरामद किए गए थे। मामले में दुधारा थाने में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
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विवेचक उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी के बाद सोमवार को सीजे (जेडी)/जेएम न्यायालय ने मामले में आरोपी जुनैद अहमद को दोषी ठहराया। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा और 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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