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Sant Kabir Nagar News: गोवध निवारण अधिनियम के आरोपी को सजा, जुर्माना भी लगाया गया
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संतकबीरनगर। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गोवध निवारण अधिनियम के एक पुराने मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 1050 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2003 में थाना कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज मुकदमे में आरोपी अब्दुल करीम निवासी परदेशवां, थाना मुंडेरवा बस्ती के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तत्कालीन उपनिरीक्षक रामआशीष यादव ने आरोपी के कब्जे से 16 गोवंशीय पशु बरामद किए थे। आरोप था कि पशुओं को क्रूरता पूर्वक वध के लिए ले जाया जा रहा था। इस संबंध में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को सीजे (जेडी)/जेएम न्यायालय, संतकबीरनगर ने आरोपी की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस के अनुसार, वर्ष 2003 में थाना कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज मुकदमे में आरोपी अब्दुल करीम निवासी परदेशवां, थाना मुंडेरवा बस्ती के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तत्कालीन उपनिरीक्षक रामआशीष यादव ने आरोपी के कब्जे से 16 गोवंशीय पशु बरामद किए थे। आरोप था कि पशुओं को क्रूरता पूर्वक वध के लिए ले जाया जा रहा था। इस संबंध में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को सीजे (जेडी)/जेएम न्यायालय, संतकबीरनगर ने आरोपी की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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