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Sant Kabir Nagar News: नौ गोवंश बरामदगी के मामले में आरोपी को जेल में बिताई अवधि की सजा

Tue, 11 Aug 2026 12:23 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 12:23 AM IST
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Accused in case involving recovery of nine cattle sentenced to time already served in jail.
संतकबीरनगर। गोवध के लिए नौ गोवंशीय पशुओं को ले जाने के मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही उस पर कुल 6,050 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं जमा करने पर आरोपी को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस के अनुसार, कोतवाली खलीलाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एसएन सिंह की ओर से वर्ष 2007 में अमरजीत बंजारा पुत्र लहुड़की बंजारा निवासी बंजरिया, थाना बखिरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि आरोपी के कब्जे से वध के लिए ले जाए जा रहे नौ गोवंशीय पशु बरामद किए गए थे।
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इस मामले में उपनिरीक्षक गोपाल दास पटेल ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सोमवार को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 6,050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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