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Sant Kabir Nagar News: 18 साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपी दोषी

Fri, 17 Jul 2026 11:31 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 11:31 PM IST
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Accused convicted in 18-year-old assault case.
संतकबीरनगर। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत बखिरा थाना क्षेत्र के 18 साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, बखिरा थाना क्षेत्र के बेलवा ठकुराई निवासी प्रहलाद ने 20 नवंबर 2008 को तहरीर देकर गांव के ही रामअजोर पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम/एसडी एसीजेएम) की अदालत ने आरोपी की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 323, 504 और 506 भादवि में दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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