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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग के यौन शोषण के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Wed, 19 Aug 2026 11:33 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 11:33 PM IST
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Accused acquitted in case of sexual exploitation of a minor.
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में आरोपी मोनिस को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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वादिनी मुकदमा ने एसपी को 12 मार्च 2019 को प्रार्थनापत्र दिया था कि आरोपी मोनिस उसकी नाबालिक पुत्री को घर के सामने छप्पर में ले जाकर उसका यौन शोषण किया। उसके बाद शादी का झांसा देकर यौन संबंध स्थापित करता रहा तथा उसकी अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। एसपी के आदेश पर थाना महुली में रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने विचारण की मांग की। अभियोजन की ओर से छह गवाह और आठ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, परंतु अभियोजन कथानक को साबित करने में नाकामयाब रहा।
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