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Sant Kabir Nagar News: मीशो से आई फटी साड़ी, दाम के साथ 40 हजार हर्जाना देने का आदेश
Thu, 08 Jan 2026 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:03 AM IST
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संतकबीरनगर। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने मीशो ट्रेडिंग एप से ऑनलाइन शॉपिंग की और कंपनी ने फटी साड़ी भेज दी। मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने ब्याज के साथ साड़ी की पूरी कीमत और 40 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद के गांधीनगर की साधना श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर फैशनियर टेक्नोलॉजी प्रालि (मीशो) की साड़ी के भ्रामक विज्ञापन से प्रभावित होकर आठ मार्च 2024 को एक हजार 434 रुपये में दो साड़ी खरीदी। एक उत्पाद गणेशा क्रिएशन हब, सूरत और दूसरा वेंगटा फैशन वडोदरा, गुजरात का था। उन्हें पांचवें दिन दोनों उत्पाद की डिलीवरी मिल गई, परंतु पैकेट के अंदर एक और पैकेट, जिस पर क्रेता मध्य प्रदेश निवासी और दूसरे पैकेट पर वहल, दिल्ली निवासी किसी अन्य महिला का नाम लिखा होने के साथ रिटर्न कोड भी दर्ज था। दोनों पैकेट में फटी साड़ी रखी थी। उन्होंने कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई, जिसे वापस करने की बात कही गई। बाद में टाल मटोल कर मना कर दिया गया। परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का सहारा लिया।
उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साड़ी की संपूर्ण कीमत 10 प्रतिशत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 40 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली खलीलाबाद के गांधीनगर की साधना श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर फैशनियर टेक्नोलॉजी प्रालि (मीशो) की साड़ी के भ्रामक विज्ञापन से प्रभावित होकर आठ मार्च 2024 को एक हजार 434 रुपये में दो साड़ी खरीदी। एक उत्पाद गणेशा क्रिएशन हब, सूरत और दूसरा वेंगटा फैशन वडोदरा, गुजरात का था। उन्हें पांचवें दिन दोनों उत्पाद की डिलीवरी मिल गई, परंतु पैकेट के अंदर एक और पैकेट, जिस पर क्रेता मध्य प्रदेश निवासी और दूसरे पैकेट पर वहल, दिल्ली निवासी किसी अन्य महिला का नाम लिखा होने के साथ रिटर्न कोड भी दर्ज था। दोनों पैकेट में फटी साड़ी रखी थी। उन्होंने कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई, जिसे वापस करने की बात कही गई। बाद में टाल मटोल कर मना कर दिया गया। परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का सहारा लिया।
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उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साड़ी की संपूर्ण कीमत 10 प्रतिशत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 40 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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