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एंबुलेंस सेवा को लेकर सख्त हुए एडी हेल्थ
Sant kabir nagar
Updated Sat, 26 Oct 2013 05:39 AM IST
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संतकबीरनगर। सरकार द्वारा दी जा रही एंबुलेंस सेवा के उपयोग में मिल रही शिकायतों को लेकर अपर स्वास्थ्य महानिदेशक (एडी हेल्थ) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने गाइड लाइन जारी करते हुए लाभार्थियों को निशुल्क सेवा देने में ढिलाई न बरतने का निर्देश दिया है। एडी हेल्थ को मानक के अनुसार लाभार्थियों को सेवा न मिलने की शिकायत हुई थी।
अपर स्वास्थ्य महानिदेशक परिवार कल्याण बस्ती मंडल डॉक्टर रामचंद्र ने सीएमओ को पत्र भेज कर कहा है कि शिकायत मिली है कि मानक के अनुसार लाभार्थियों को एंबुलेंस की सेवा नहीं मिल रही है। एंबुलेंस का कार्य है कि गर्भवती महिलाओं को घर से लाए और फिर घर वापस छोड़े लेकिन यह कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ शासन को पत्र लिखे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 30 दिन के नवजात शिशुओं को निशुल्क घर से स्वास्थ्य इकाई तक लाने एवं स्वास्थ्य इकाई से घर छोड़ा जाए। बीपीएल लाभार्थियों को निशुल्क एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा इमरजेंसी केस में भी निशुल्क सेवा दें। अन्य लोगों से पांच रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क जमा कराया जाए। उन्होंने इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश दिया है।
एडी हेल्थ ने गाइड लाइन जारी किया है। गर्भवती महिलाओं को 108 नंबर की एंबुलेंस घर से इकाई तक ले आएगी। जबकि 102 नंबर की एंबुलेंस इकाई से घर तक छोड़ेगी। इसके लिए एंबुलेंस के संचालक को निर्देश दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की शिकायत मिली तो शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।
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डॉक्टर बद्री विशाल, सीएमओ
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अपर स्वास्थ्य महानिदेशक परिवार कल्याण बस्ती मंडल डॉक्टर रामचंद्र ने सीएमओ को पत्र भेज कर कहा है कि शिकायत मिली है कि मानक के अनुसार लाभार्थियों को एंबुलेंस की सेवा नहीं मिल रही है। एंबुलेंस का कार्य है कि गर्भवती महिलाओं को घर से लाए और फिर घर वापस छोड़े लेकिन यह कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ शासन को पत्र लिखे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 30 दिन के नवजात शिशुओं को निशुल्क घर से स्वास्थ्य इकाई तक लाने एवं स्वास्थ्य इकाई से घर छोड़ा जाए। बीपीएल लाभार्थियों को निशुल्क एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा इमरजेंसी केस में भी निशुल्क सेवा दें। अन्य लोगों से पांच रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क जमा कराया जाए। उन्होंने इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश दिया है।
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एडी हेल्थ ने गाइड लाइन जारी किया है। गर्भवती महिलाओं को 108 नंबर की एंबुलेंस घर से इकाई तक ले आएगी। जबकि 102 नंबर की एंबुलेंस इकाई से घर तक छोड़ेगी। इसके लिए एंबुलेंस के संचालक को निर्देश दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की शिकायत मिली तो शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।
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डॉक्टर बद्री विशाल, सीएमओ