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कोर्ट की अवमानना में कोतवाल तलब
Thu, 18 Apr 2019 11:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Santkabirnagar
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Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2019 11:30 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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संतकबीरनगर। सीजेएम दीपकांत मणि ने करीब 10 महीने पुराने न्यायालय के अवमानना के एक मामले में प्रभारी निरीक्षक खलीलाबाद को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट के आदेश की प्रति एसपी को भेजी गई है।
सीजेएम कोर्ट ने बीते वर्ष सात जून को कृष्ण कुमार सिंह बनाम दिलीप जैन के मामले में 156 (3) के तहत आदेश पारित कर तीन दिन में आख्या देने का आदेश दिया गया था। आरोप है कि खलीलाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने इसे पद का दुरुपयोग व विधिक प्रावधान का उल्लंघन माना है। इस मामले में सीजेएम दीपकांत मणि ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को 30 अप्रैल को न्यायालय में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। आदेश एसपी को भेजा गया है।
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सीजेएम कोर्ट ने बीते वर्ष सात जून को कृष्ण कुमार सिंह बनाम दिलीप जैन के मामले में 156 (3) के तहत आदेश पारित कर तीन दिन में आख्या देने का आदेश दिया गया था। आरोप है कि खलीलाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने इसे पद का दुरुपयोग व विधिक प्रावधान का उल्लंघन माना है। इस मामले में सीजेएम दीपकांत मणि ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को 30 अप्रैल को न्यायालय में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। आदेश एसपी को भेजा गया है।
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