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दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Sat, 07 May 2022 11:00 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 11:00 PM IST
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7 years imprisonment in rape case
दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने धर्मसिंहवा क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

एसपी सोनम कुमार ने बताया कि धर्मसिंहवा क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित किशोरी 19 दिसंबर 2014 को नित्य क्रिया के लिए बाहर गई थी। रास्ते में आरोपित ने उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में दुष्कर्म, धमकी, एससीएसटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। विवेचना तत्कालीन सीओ आरके शर्मा ने की। विवेचक ने आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मानीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो
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