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Sant Kabir Nagar News: जमीन दिलाने के नाम पर 60 लाख ठगे, छह पर प्राथमिकी
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संतकबीरनगर। जमीन दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी पंजीकृत की है।
कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि गोरखपुर के मोहरीपुर बाजार निवासी कमल किशोर जायसवाल ने कोर्ट को दिए अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह खलीलाबाद क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात धायपोखर निवासी यशेंदु शर्मा निवासी धायपोखर थाना महुली से हुई। यशेंदु ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन दिलाने का भरोसा दिया।
आरोप है कि उक्त आरोपियों ने भैसहिया गांव में जमीन दिखाकर उसे विवाद रहित बताया और 60.55 लाख रुपये में सौदा तय कर लिया। पीड़ित ने भरोसा कर अलग-अलग खातों में ऑनलाइन भुगतान किया और कुछ रकम नकद दी। इसके अलावा 43.50 लाख रुपये का लोन लेकर चेक भी दिया।
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कमल किशोर का कहना है कि 25 सितंबर 2024 को दिनेश सिंह के नाम से बैनामा कराया गया, लेकिन जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आ गया। जांच में पता चला कि जमीन विवादित थी और आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे ठगा और रकम आपस में बांट ली। अब जमीन पर कब्जा करने में दिक्कत हो रही है, जबकि बैंक लोन का बोझ अलग से उठाना पड़ रहा है।
विरोध करने पर आरोपियों द्वारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी दी जा रही है। कोतवाल ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर उक्त आरोपियों के साथ ही दिनेश सिंह निवासी ग्राम भुजौली चढ़राव थाना सहजनवां, गोरखपुर, रणधीर कुमार उर्फ सोनू निवासी बरदहिया बाजार, रामप्रकाश निवासी कोदवट थाना महुली, अजय कुमार मिश्र निवासी चंदापार महुली और वीरेंद्र चौधरी निवासी भरपही थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि गोरखपुर के मोहरीपुर बाजार निवासी कमल किशोर जायसवाल ने कोर्ट को दिए अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह खलीलाबाद क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात धायपोखर निवासी यशेंदु शर्मा निवासी धायपोखर थाना महुली से हुई। यशेंदु ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन दिलाने का भरोसा दिया।
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आरोप है कि उक्त आरोपियों ने भैसहिया गांव में जमीन दिखाकर उसे विवाद रहित बताया और 60.55 लाख रुपये में सौदा तय कर लिया। पीड़ित ने भरोसा कर अलग-अलग खातों में ऑनलाइन भुगतान किया और कुछ रकम नकद दी। इसके अलावा 43.50 लाख रुपये का लोन लेकर चेक भी दिया।
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कमल किशोर का कहना है कि 25 सितंबर 2024 को दिनेश सिंह के नाम से बैनामा कराया गया, लेकिन जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आ गया। जांच में पता चला कि जमीन विवादित थी और आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे ठगा और रकम आपस में बांट ली। अब जमीन पर कब्जा करने में दिक्कत हो रही है, जबकि बैंक लोन का बोझ अलग से उठाना पड़ रहा है।
विरोध करने पर आरोपियों द्वारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी दी जा रही है। कोतवाल ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर उक्त आरोपियों के साथ ही दिनेश सिंह निवासी ग्राम भुजौली चढ़राव थाना सहजनवां, गोरखपुर, रणधीर कुमार उर्फ सोनू निवासी बरदहिया बाजार, रामप्रकाश निवासी कोदवट थाना महुली, अजय कुमार मिश्र निवासी चंदापार महुली और वीरेंद्र चौधरी निवासी भरपही थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।