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Sant Kabir Nagar News: 497 वाहन मालिक दबाए बैठे हैं 4.75 करोड़ का राजस्व
Thu, 11 Jun 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 11 Jun 2026 12:26 AM IST
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संतकबीरनगर। संभागीय परिवहन विभाग ने बकाया रोड टैक्स की वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार जिले में 497 व्यावसायिक वाहन मालिकों पर 475.90 लाख रुपये का राजस्व बकाया है। इसकी वसूली के लिए सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से रोड टैक्स जमा न करने वाले व्यावसायिक वाहनों की सूची तैयार की गई है। इनमें ट्रक, बस, मिनी ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। कई वाहन मालिकों द्वारा बार-बार सूचना देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया, जिससे राजस्व की बड़ी राशि बकाया हो गई है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस के बावजूद बकाया जमा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने, फिटनेस एवं परमिट संबंधी सेवाएं रोकने के साथ ही वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए बकायेदारों से हर हाल में टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते बकाया रोड टैक्स जमा कर दंडात्मक कार्रवाई से बचें।
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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से रोड टैक्स जमा न करने वाले व्यावसायिक वाहनों की सूची तैयार की गई है। इनमें ट्रक, बस, मिनी ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। कई वाहन मालिकों द्वारा बार-बार सूचना देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया, जिससे राजस्व की बड़ी राशि बकाया हो गई है।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस के बावजूद बकाया जमा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने, फिटनेस एवं परमिट संबंधी सेवाएं रोकने के साथ ही वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए बकायेदारों से हर हाल में टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते बकाया रोड टैक्स जमा कर दंडात्मक कार्रवाई से बचें।
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