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कोर्ट ने सुनाई सजा
Updated Sat, 03 Nov 2018 12:11 AM IST
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दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास
एफटीसी द्वितीय ने सुनाई सजा
दुधारा थाना क्षेत्र के सिसवा पठान का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के सिसवा पठान गांव में तीन साल पहले हुए दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को एफटीसी द्वितीय संदीप जैन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मेंहदावल थाना क्षेत्र के जमुहरा गांव निवासी शर्मिला की शादी दुुुधारा थाना क्षेत्र के सिसवा पठान गांव में हुई थी। 31 जुलाई-2015 को शर्मिला की मौत हो गई थी। इस मामले में शर्मिला की भाभी सुंदरी की तहरीर पर दुधारा पुलिस ने आरोपी पति गंगा राम पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एफटीसी संदीप जैन कर रहे थे। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पति गंगाराम को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी क्रिमिनल विशाल श्रीवास्तव ने पैरवी कर सजा दिलाई।
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एफटीसी द्वितीय ने सुनाई सजा
दुधारा थाना क्षेत्र के सिसवा पठान का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के सिसवा पठान गांव में तीन साल पहले हुए दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को एफटीसी द्वितीय संदीप जैन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मेंहदावल थाना क्षेत्र के जमुहरा गांव निवासी शर्मिला की शादी दुुुधारा थाना क्षेत्र के सिसवा पठान गांव में हुई थी। 31 जुलाई-2015 को शर्मिला की मौत हो गई थी। इस मामले में शर्मिला की भाभी सुंदरी की तहरीर पर दुधारा पुलिस ने आरोपी पति गंगा राम पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एफटीसी संदीप जैन कर रहे थे। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पति गंगाराम को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी क्रिमिनल विशाल श्रीवास्तव ने पैरवी कर सजा दिलाई।
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