{"_id":"6908ef2cb07292c74e05c630","slug":"20-years-rigorous-imprisonment-and-a-fine-of-rs-7000-for-raping-a-minor-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-140704-2025-11-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, सात हजार अर्थडंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, सात हजार अर्थडंड
Mon, 03 Nov 2025 11:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 03 Nov 2025 11:36 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी सुहेल उर्फ मकालू को 20 वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किए। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास की की सजा भुगतनी पड़ेगी।
20 जून 2025 को पीड़िता की मां ने थाना मेंहदवाल पुलिस को आरोपी सुहेल निवासी थाना मोहाना अंतर्गत ग्राम गोपीजोत जनपद सिद्धार्थ नगर के विरुद्ध नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराया था। विवेचना के उपरांत विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की गवाही व बहस सुनने के उपरांत दोषी पाए जाने पर सुहेल उर्फ मकालू को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
20 जून 2025 को पीड़िता की मां ने थाना मेंहदवाल पुलिस को आरोपी सुहेल निवासी थाना मोहाना अंतर्गत ग्राम गोपीजोत जनपद सिद्धार्थ नगर के विरुद्ध नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराया था। विवेचना के उपरांत विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की गवाही व बहस सुनने के उपरांत दोषी पाए जाने पर सुहेल उर्फ मकालू को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन