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न्यायिक अफसरों ने दी कानून की जानकारी
Updated Tue, 14 Nov 2017 11:19 PM IST
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संतकबीरनगर। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चकदही में विधिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन शैलेंद्र यादव ने कहा कि लड़का लड़की एक सामान हैं, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मौलिक अधिकारों से सभी को जागरूक होना चाहिए। देश में शिक्षा का अधिकार, विवाह अधिनियम, बाल श्रम आदि कानूनों में सभी को अधिकार मिला हुआ है। इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के मुखिया कभी भी लड़की को बोझ न समझे। उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए आगे आएं। कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराए जाने पर बाल श्रम कानून के तहत अपराध है। बेटियों को शिक्षित होना आवश्यक है। कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज को सुधारने और हर व्यक्ति को विधि की जानकारी के लिए जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी उमाकांत शुक्ला, भाष्कर सिंह यादव, प्रधानाचार्य देवमाला पांडेय, अन्जय कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।