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दुष्कर्म में युवक को आजीवन कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 01:12 AM IST
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youth gets life imprisonment for rape
चंदौसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने एक नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना नखासा क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण 24 अक्टूबर 2020 की सुबह 11 बजे अपने खेत पर धान की झड़ाई कर रहा था। उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री अपने पिता से मिलने घर से खेत जा रही थीं। तभी रास्ते में गांव का एक युवक अपने अन्य साथी के साथ बाइक से मिला और नाबालिग को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा ले गया। यह घटना किसान ने अपनी आंखों से देखी। इसके बाद दंपती आरोपी के घर पहुंचा और शिकायत की। घटना के बाद पिता ने थाने में आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी। घटना के दिन बाद आरोपी युवक नाबालिग को घर के पास छोड़ गया। नाबालिग ने अपनी मां को बताया कि आरोपी युवक अर्जुन ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद पिता ने आरोपी को नामजद करते हुए दुष्कर्म व अपहरण की तहरीर दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने मुकदमे की चार्जशीट न्यायालय में पेश की। जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने युवक को दुष्कर्म व अपहरण का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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